प्रयागराज : जानकारी के अभाव में अंकों का गलत उल्लेख सेवा समाप्ति का आधार नहीं

प्रयागराज : जानकारी के अभाव में अंकों का गलत उल्लेख सेवा समाप्ति का आधार नहीं

अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया के मानदंड को स्पष्ट करते हुए कहा कि नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में अगर किसी भी कारण से अंकों का गलत उल्लेख किया गया हो तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, लेकिन वर्तमान मामले में याची ने अंकों का सही उल्लेख किया है।

अतः उसके चयन को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने सुरजीत सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। दरअसल वर्ष 2018 में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69000 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। याची जनवरी 2019 में उक्त पद के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल हुआ और 64.23 प्रतिशत अंकों के साथ सफल घोषित हुआ।

वर्ष 2021 में उसने आवंटित संस्थान में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दीं। इसके बाद याची के खिलाफ कुछ शिकायतें की गईं। परिणामस्वरूप  उसे नोटिस जारी की गई, जिसके जवाब में याची ने बताया कि हाईस्कूल के अंकों में उसे गणित में ग्रेस मार्क मिले थे, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि आवेदन करते समय प्राप्त कुल अंकों में ग्रेस मार्क नहीं जोड़ने हैं। अतः उसने ग्रेस मार्क्स को जोड़कर प्राप्त अंकों की गणना कर दी। इसी आधार पर याची के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बदायूं द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसके कारण वर्ष 2022 में उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आठ अनुग्रह अंकों की कटौती के बाद भी मेरिट सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चूंकि याची के बाद चयनित उम्मीदवार ने केवल 63.93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जबकि आठ अनुग्रह अंकों की कटौती के बावजूद याची ने 64.93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। इस दृष्टि से याची ने वास्तविक अंकों के साथ आठ अनुग्रह अंकों का उल्लेख करके किसी उम्मीदवार को नुकसान नहीं पहुंचाया है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि जानकारी के अभाव में अंकों का गलत उल्लेख या निर्धारण किसी की सेवा समाप्ति का आधार नहीं हो सकता है। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याची को सहायक शिक्षक के पद पर नियमित करने की अनुमति देने के साथ ही संबंधित प्राधिकारी को उसके वेतन के भुगतान का निर्देश दिया।

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