कानपुर : दिव्या कांड के मुख्य दोषी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 11 को होगी सुनवाई, सेशन कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई थी उम्रकैद की सजा

कानपुर : दिव्या कांड के मुख्य दोषी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

कानपुर, अमृत विचार। रावतपुर के बहुचर्चित दिव्या रेप व हत्याकांड के मुख्य दोषी स्कूल प्रबंधक के बेटे पीयूष वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं सजा के खिलाफ अपील मामले में सुनवाई 11 मई को होगी। बता दें कि सेशन कोर्ट ने स्कूल प्रबंधक के बेटे पीयूष व मुकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसमें मुकेश को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब पीयूष को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।

रावतपुर स्थित ज्ञानस्थली स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा छह की छात्रा के साथ  27 सिंतबर 2010 को स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल के बेटे पीयूष वर्मा ने दुष्कर्म किया था। हालत बिगड़ने पर स्कूल कर्मचारी उसे घर पर छोड़ गए थे। गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। दिव्या की मां सोनू भदौरिया ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए थे।

शहर में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली व लखनऊ तक मामला पहुंचने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 23 अक्टूबर 2010 को सीबीसीआईडी को जांच सौंपी थी। 24 दिसंबर 2010 को सीबीसीआईडी ने स्कूल प्रबंधक चंद्रपाल, उसके बेटे मुकेश, पीयूष व लिपिक संतोष को जेल भेजा था। पांच दिसंबर 2018 को एडीजे द्वितीय ज्योति कुमार त्रिपाठी ने पीयूष व उसके भाई मुकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

सबूतों के अभाव में प्रबंधक चंद्रपाल को दोषमुक्त करार दिया था। फैसले के खिलाफ मुकेश व पीयूष ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता गुलाम रब्बानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पीयूष को जमानत दे दी है। उसे अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। वहीं सजा के खिलाफ अपील पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल निर्धारित की है।