Kanpur Dehat: बहन की जलाकर हत्या करने में भाई को आजीवन कारावास...कोर्ट ने इतने हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

कानपुर देहात में बहन की जलाकर हत्या करने में भाई को आजीवन कारावास

Kanpur Dehat: बहन की जलाकर हत्या करने में भाई को आजीवन कारावास...कोर्ट ने इतने हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

कानपुर देहात, अमृत विचार। डेरापुर क्षेत्र के कांधी गांव में करीब आठ साल पहले मकान के बंटवारे के विवाद में भाई ने बहन के साथ मारपीट कर उसकी जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज ने आरोपी भाई को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि डेरापुर क्षेत्र के कांधी गांव की रहने वाली शिमला देवी की शादी औरैया के धर्मेंद्र से हुई थी। पति से विवाद होने के बाद वह अपने मायके कांधी में करीब पंद्रह साल से निवास कर रही थी। यहां मकान के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद में 11 जनवरी 2016 को उसके भाई मनोज कुमार ने उसके साथ मारपीट करने के बाद उसकी जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। 

मामले में मृतका की मां चंदा देवी ने अपने दूसरे बेटे राजमंगल से तहरीर लिखवाकर डेरापुर थाने में अपने ही बेटे मनोज के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में विवेचना करते हुए आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था साथ ही उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे।

मामले की सुनवाई जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी।बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मनोज कुमार को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावस की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया है।

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