बदायूं: निर्धारित गति 25 और 50KM से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ी बैट्री वाली स्कूटी...निर्माता कंपनी ने चुकाए एक लाख रुपये, जानें मामला

28 मार्च को पीटीओ ने सड़क पर पकड़ी थी 50 किलोमीटर से तेज रफ्तार से दौड़ती बैट्री से चलने वाली स्कूटी

बदायूं: निर्धारित गति 25 और 50KM से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ी बैट्री वाली स्कूटी...निर्माता कंपनी ने चुकाए एक लाख रुपये, जानें मामला

बदायूं, अमृत विचार। बैट्री से चलने वाले दो पहिया वाहनों की गति 25 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है। साथ ही वजन 60 किलोग्राम से कम होना जरूरी है। इन स्कूटी का पंजीयन, नंबर प्लेट, बीमा, टैक्स व लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पीटीओ बैट्री से चलने वाली एक स्कूटी 50 किलोमीटर से तेज गति से दौड़ती मिली। स्कूटी को एआरआरटी कार्यालय में खड़ा किया। स्कूटी के निर्माता कंपनी को नोटिस भेजकर जुर्माना लगाया। कंपनी ने जुर्माने के एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। 

पैसेंजर टैक्स ऑफिसर (पीटीओ) रमेश प्रजापति 28 मार्च को चेकिंग करने के लिए जा रहे थे। बिल्सी मार्ग पर एक स्कूटी तेज गति से जाती दिखी। पीटीओ ने उसकी गति चेक की तो स्कूटी 50 किमी से तेज गति से दौड़ रही थी। पीटीओ ने चालक को रोक लिया। स्कूटी के पीछे नो आरटीओ रजिस्ट्रेशन और नो लाइसेंस रिक्वायर्ड लिखा था। 

स्कूटी को एआरटीओ कार्यालय ले जाया गया। जहां एआरटीओ प्रवर्तन रामवचन गुप्ता ने तकनीकी जांच की। पता चला कि चालक ने उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। निर्माता कंपनी से स्कूटी बनाने में चूक हुई है। निर्माता कंपनी ने ही 55 किमी स्पीड देने की गलती की है। जिसके चलते स्कूटी निर्माता आगरा के एनजे ऑटोमोटिव के खिलाफ मोटर वाह अधिनियम 1988 के अंतर्गत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के सापेक्ष निर्माता कंपनी एक लाख रुपये जुर्माने जमा करके वाद निस्तारित कराया दिया। 

मोटर वाहन प्रावधानों के अनुसार दो पहिया बैट्री वाहन की अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होनी चाहिए। साथ ही मोटर की क्षमता 250 वाट और वाहन का वजन 60 किलोग्राम से कम होना चाहिए। वाहन अधिकृत टेस्टिंग एजेंसी से जारी हो। इन वाहनों का पंजीकरण, नंबर प्लेट, टैक्स, बीमा, लाइसेंस के प्रावधान लागू नहीं होते। इसके बाद भी एक स्कूटी 50 किमी से भी तेज दौड़ रही थी। वाहन निर्माता कंपनी ने जुर्माने के एक लाख रुपये जमा करा दिए हैं- रमेश प्रजापति, पीटीओ।

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