काशीपुर: पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोपी को दो साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना

काशीपुर: पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोपी को दो साल की सजा, पांच हजार का जुर्माना

काशीपुर, अमृत विचार। प्रथम एडीजे कोर्ट ने पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोपी को दो साल के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

10 अगस्त, 2021 को पाटकोट निवासी पूजा देवी ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन अपने पति पवित्र सिंह उर्फ सोनू पुत्र निर्मल सिंह के साथ आलू फार्म में प्रवीण कुमार के घर में किराए पर रहती थी। पवित्र मूल रूप से पीलीभीत का निवासी है।

9 अगस्त को हुए विवाद में पवित्र ने अपनी पत्नी मनप्रीत कौर को जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर घायल कर दिया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को घटना में प्रयुक्त चाकू समेत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। वाद का परीक्षण प्रथम एडीजे कोर्ट में हुआ। अभियोजन की ओर से सात गवाहों को परीक्षित कराया गया।

अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर प्रथम एडीजे विनोद कुमार ने आरोपी पवित्र को धारा 307 की बजाय धारा 324 का दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को दो साल के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि उसे आर्म्स एक्ट के आरोप से बरी कर दिया।