अपहरण मामले में पूर्व सपा विधायक अमरमणि की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 साल पुराने एक अपहरण के मामले में पूर्व सपा विधायक अमरमणि त्रिपाठी की जमानत याचिका वापस लेने की शर्त पर खारिज कर दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने दस्तावेजों के बेमेल और आर्डर शीट गलत दाखिल होने के कारण बेहतर विवरण के साथ नया आवेदन दाखिल करने की शर्त पर इस आवेदन को वापस लेने की अनुमति मांगी।
आवेदक की ऐसी प्रार्थना पर सरकारी अधिवक्ता ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अतः कोर्ट ने आवेदन को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिया मानकर खारिज कर दिया। उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई। गौरतलब है कि वर्ष 2001 को बस्ती जिले के व्यवसायी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था।
व्यवसायी का बेटा सुबह स्कूल जाते समय एक गुप्ता परिवार के घर के सामने से अपहृत कर लिया गया था। इस घटना के चश्मदीद गवाह गुप्ता परिवार के अलावा कुछ और लोग भी थे। लगभग एक सप्ताह के बाद बच्चे को विधायक के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया गया था।
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