हल्द्वानी: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में फंसा पिता अदालत से बरी
स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला

बिना कुछ किए दो साल से ज्यादा पिता ने जेल में गुजारे
हल्द्वानी, अमृत विचार। जो जुर्म नहीं किया, उसके लिए एक व्यक्ति को दो साल से अधिक वक्त जेल में गुजराना पड़ा। हालांकि अंत में उसकी जीत हुई और नाबालिग बेटी के दुष्कर्म में फंसे पिता को अदालत ने बरी कर दिया। यह फैसला स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने सुनाया।
बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष व न्याय मित्र मुकेश तिवारी ने मामले में आरोपी रहे जीतपुर नेगी नई बस्ती रामपुर रोड निवासी जीवन सिंह थापा का केस लड़ा। उन्होंने बताया कि 13 मार्च 2021 को जीवन के खिलाफ उन्हीं की बेटी से दुष्कर्म के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई और अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब से वह जेल में थे।
आरोप लगाया गया कि 12 मार्च 2021 की रात जीवन ने अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया। इधर, अदालत में जिरह शुरू हुई और पीड़िता ने अपने बयान में कहाकि उसके पिता शराब पीकर सिर्फ मारपीट की थी। जबकि मामले में वादी रहे पीड़िता के चाचा ने अपने बयान में कहाकि जो रिपोर्ट दर्ज की गई, वो उसने दर्ज नहीं कराई। इधर, मेडकिल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। इसके आधार पर न्यायालय जीवन को बरी कर दिया।