काशीपुरः लाखों रुपये हड़पने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

काशीपुर, अमृत विचार। जमीन बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी से करीब 37 लाख रुपये हड़पने के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी प्रथम एडीजे ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
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प्रकाश सिटी निवासी अर्चना ने 11 मार्च 2023 को आईटीआई थाने में बरखेड़ापांडे निवासी सुमैर कौशिक, मलिक कॉलोनी, रुद्रपुर निवासी नीरज शर्मा, कातिब मौ. अली, सुभाष नगर निवासी अजय शर्मा, खड़कपुर निवासी सुखलेश आजाद, ठाकुरद्वारा निवासी खालिद, इकराम, युसूफ व अफजाल समेत दस लोगों के खिलाफ जमीन के बैनामे के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 37 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप है कि इन लोगों ने जमीन का सौदा कर तीन चेकों के माध्यम से 25.50 लाख, 10 लाख और 2.30 लाख रुपये के चेक से भुगतान प्राप्त कर लिया और उसके नाम जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। इस मामले में दो आरोपियों सुमैर कौशिक व नीरज शर्मा की ओर से उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे सुनवाई के बाद प्रथम एडीजे विनोद कुमार ने खारिज कर दिया।
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