रामपुर : पूर्व विधायक युसूफ अली आचार संहिता उल्लंघन के चार मामलों में हुए बरी
निचली अदालत ने छह माह की सुनाई थी सजा
रामपुर, अमृत विचार। पूर्व विधायक युसूफ अली को सेशन कोर्ट से आचार संहिता के चार मामलों में दोषमुक्त कर दिया है। जबकि निचली अदालत से इनको छह माह की सजा सुनाई थी।
बता दें कि युसूफ अली 2012 में चमरौआ से विधायकी लड़े थे। इस दौरान उन्होने क्षेत्र में कई जनसभाओं को संबोधित किया था। जहां आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भोट,कोतवाली और मिलकखानम में 16 मामले दर्ज हुए थे। सभी मामलों में पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी।
25 नवंबर 2022 को एमपी-एमएलए कोर्ट से युसूफ अली को मिलकखानम के चार मामलों में छह माह की सजा और जुर्माना डाला गया था। इनके अधिवक्ता महबूब पाशा ने बताया कि इस सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की थी। जहां सुनवाई हो रही थी। बुधवार को कोर्ट ने इन चारों मामलों में दोषमुक्त कर दिया है। बाकी मामलों में सुनवाई चल रही है।
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