लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल अयोग्य करार, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना 

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल अयोग्य करार, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना 

तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में हाल में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना जारी की है। केंद्रशासित प्रदेश में एक अदालत ने फैजल को हत्या की कोशिश के मामले में सजा सुनाई थी।

शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, फैजल को कवरत्ती में एक सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख 11 जनवरी से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है। यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा आठ के तहत लिया गया है।

इसमें कहा गया है, लक्षद्वीप, कवरत्ती की सत्र अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप मामला संख्या 01/2017 केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले  मोहम्मद फैजल पी. पी. को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों तथा जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा आठ के तहत दोषसिद्धि की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।

लक्षद्वीप में एक अदालत ने बुधवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। कवरत्ती की सत्र अदालत ने दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी एम सईद के दामाद मोहम्मद सालिह की हत्या की कोशिश के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सभी दोषी आपस में रिश्तेदार हैं।

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