अयोध्या : घर जैसा रेस्टोरेंट सहित 50 दुकानों के नमूने फेल, 10 लाख का जुर्माना

खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन विभाग की ओर से कराई गई जांच में खाद्य सामग्री में मिली मिलावट

अयोध्या : घर जैसा रेस्टोरेंट सहित 50 दुकानों के नमूने फेल, 10 लाख का जुर्माना

बताशा, दूध, पनीर, काजू, नमकीन, खोआ, मीट, मिठाई सहित दर्जनों किस्म के उत्पादों के लिए गए थे नमूने

अमृत विचार, अयोध्या।  बीते दिसम्बर माह में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से जनपद के अलग-अलग प्रतिष्ठानों होटलों से लिये गये दो दर्जन से अधिक नमूने जांच में फेल हो गये। इन खाद्य पदार्थों में मिलावट पाये जाने के बाद नाका स्थित प्रतिष्ठित घर जैसा रेस्टोरेंट सहित 50 दुकानदारों पर 10 लाख 47 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

सहायक आयुक्त खाद्य मानिक चन्द्र सिंह ने बताया कि माह दिसम्बर 2022 में अपर जिलाधिकारी नगर की ओर से खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट पाये जाने तथा बगैर खाद्य पंजीकरण के कारोबार किये जाने पर 50 दुकानों पर 10 लाख 47 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह खाद्य नमूने रौनाही, रुदौली, सोहावल, बीकापुर, पूराबाजार, परिक्रमा मार्ग, घर जैसा नाका, देवकाली, मिल्कीपुर, कैंट सहित अन्य स्थानों पर स्थित दुकानों से लिये गये थे।

इसके अलावा जिन नमूनों की जांच में मिलावट पायी गयी है उनमें पनीर, साबूदाना, भैंस का दूध,  गाय-भैंस का मिश्रित दूध, दही, बेसन का लड्डू, मीट उससे बने उत्पाद, खोआ, कुट्टू का आटा, सरसों का खुला तेल, नमकीन आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह अर्थदण्ड 15 से 70 हजार रुपये का लगाया गया है। लेकिन सबसे अधिक घर जैसा रेस्टोरेंट नाका पर पनीर में मिलावट पाये जाने पर 70 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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