उप्र: शराब के शौकीन शापिंग मॉल में जल्द कर सकेंगे शराब का सेवन

उप्र: शराब के शौकीन शापिंग मॉल में जल्द कर सकेंगे शराब का सेवन

लखनऊ। शराब के शौकीन जल्द ही शापिंग मॉल में शराब का सेवन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल्स में महंगी अंग्रेजी शराब की बिक्री के लिए प्रदेश के आबकारी विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया। इस शासनादेश के अनुसार शापिंग मॉल में अब आयातित विदेशी मदिरा के ब्राण्ड के अलावा भारत …

लखनऊ। शराब के शौकीन जल्द ही शापिंग मॉल में शराब का सेवन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी शॉपिंग मॉल्स में महंगी अंग्रेजी शराब की बिक्री के लिए प्रदेश के आबकारी विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया।

इस शासनादेश के अनुसार शापिंग मॉल में अब आयातित विदेशी मदिरा के ब्राण्ड के अलावा भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्काच या इससे ऊपर की श्रेणी के ब्राण्ड, ब्राण्डी, जिन और वाइन के सभी ब्राण्ड, वोदका व रम के 700 रुपये से अधिक फुटकर मूल्य वाले ब्राण्ड के अलावा 160 रुपये या इससे अधिक 500 एमएल केन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाली बीयर के ब्राण्ड बेचे जा सकेंगे।

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर.भूसरेड्डी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि शापिंग माल में शराब व बीयर की बिक्री करने वाली यह दुकानें वर्तमान में संचालित दुकानों के अलावा होंगी। जिनके लाइसेंस किसी भी पात्र व्यक्ति, कम्पनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाएटी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरु की जायेगी। सुबह 10 से रात 9 बजे तक शराब के शौकीनों में शापिंग मॉल में शराब मिलेगी। शापिंग मॉल में खोली जाने वाली ऐसी दुकानों के लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।