धनशोधन मामला: संजय राउत की जमानत याचिका पर नौ नवंबर को आएगा फैसला

मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह नौ नवंबर को निर्णय सुनाएगी। राउत को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनकी न्यायिक हिरासत नौ नवंबर तक बढ़ा दी। ये …
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह नौ नवंबर को निर्णय सुनाएगी। राउत को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनकी न्यायिक हिरासत नौ नवंबर तक बढ़ा दी।
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धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एम.जी देशपांडे ने कहा कि वह मामले में सह आरोपी प्रवीण राउत की जमानत याचिका पर भी नौ नवंबर को फैसला सुनाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उपनगरीय गोरेगांव इलाके में पात्रा चॉल के पुनर्विकास में वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए इस साल जुलाई में राज्य सभा सदस्य संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। उन्होंने पिछले महीने जमानत मांगी थी, जिसका ईडी ने विरोध किया था।
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