बरेली: सात महीने में सात हजार नए कार्ड धारकों तक पहुंचा राशन

बरेली: सात महीने में सात हजार नए कार्ड धारकों तक पहुंचा राशन

बरेली, अमृत विचार। अधिक से अधिक संख्या में गरीबों को सरकारी योजना के जरिए राशन दिलाने के शासन से सख्त आदेश हैं। ऐसे में पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो बीते दिनों हजारों की संख्या में गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाने के …

बरेली, अमृत विचार। अधिक से अधिक संख्या में गरीबों को सरकारी योजना के जरिए राशन दिलाने के शासन से सख्त आदेश हैं। ऐसे में पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अधिकारियों की माने तो बीते दिनों हजारों की संख्या में गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाने के लिए उनके कार्ड बनाए गए।

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साथ ही लगातार अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। आने वाले आवेदनों का त्वरित निस्तारण कर पात्रों को कार्ड जारी किए जा रहे हैं। पिछले सात महीने में ही सात हजार गरीब परिवारों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पात्रता सूची के मुताबिक मौजूदा समय में जनपद में पात्र गृहस्थी के तहत 688079 कार्डों पर 2965766 लाभार्थी व अंत्योदय के तहत 99305 राशन कार्डों पर 303094 लाभार्थी हैं।

जनपद में कुल 787384 राशन कार्ड और 3268860 लाभार्थी हैं। सात माह में लगभग 7000 नए कार्ड धारक शामिल हुए हैं। इसके अलावा भारी संख्या में लोगों ने अपने कार्ड सरेंडर भी किए हैं। लगभग 1900 लोगों ने अपने कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर किए, जिन्हें निरस्त किया गया। भारी संख्या में कार्ड धारक अपात्र मिलने व अलग-अलग कारणों से निरस्त हुए हैं।

जिले में सात महीनों में लगभग 6000 कार्डों को निरस्त किया गया है। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि कार्ड निरस्त होने से नए आवेदकों के कार्ड बनने की राह आसान हुई है। जांच के बाद ही पात्रों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। ताकि जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके।

अपात्रों के निरस्त कर पात्रों के बनेंगे कार्ड

अपात्र राशन कार्ड धारकों पर रोक लगाने के लिए पूर्ति विभाग द्वारा एक बार फिर सत्यापन का अभियान चलाया जाएगा। पूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई बार यह शिकायत मिलती है कि राशन कार्डों में अपात्र यूनिट भी शामिल किए जाते हैं। ऐसे अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराकर उनके कार्ड निरस्त होंगे। उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों का चयन कर उन्हें सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक 30 दिन में विभाग को कार्डों का सत्यापन करना होगा।

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