न्यायालय में पेश हुई पत्नी बोली : जज साहब मैं जिन्दा हूं !

न्यायालय में पेश हुई पत्नी बोली : जज साहब मैं जिन्दा हूं !

अमृत विचार, बांदा। न्यायालय में एक व्यक्ति ने अपनी जिस पत्नी की दुर्घटना में मारे जाने का दावा पेश कर क्लेम किया है, वह न्यायालय मे सशरीर जिन्दा पेश हो गयी। भरी अदालत मे वह जज साहब से बोली- साहब मैं जिन्दा हूं। मेरा पति न्यायालय में मुझे मरा दिखाकर क्लेम का पैसा हथियाने के साथ-साथ …

अमृत विचार, बांदा। न्यायालय में एक व्यक्ति ने अपनी जिस पत्नी की दुर्घटना में मारे जाने का दावा पेश कर क्लेम किया है, वह न्यायालय मे सशरीर जिन्दा पेश हो गयी। भरी अदालत मे वह जज साहब से बोली- साहब मैं जिन्दा हूं। मेरा पति न्यायालय में मुझे मरा दिखाकर क्लेम का पैसा हथियाने के साथ-साथ मेरी हत्या करना चाहता है। महिला की बात सुनकर अदालत और वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गये। अदालत कोई कार्यवाही करती, इसके पहले ही वहां मौजूद महिला का पति अदालत से भाग निकला।

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय मे पेश हुआ यह मामला पैलानी थाने के निवाइच गांव का बताया गया है। यहां के निवासी दयाराम ने चोला मंडलम इंश्योरेन्स कंपनी लि. आदि के खिलाफ अपनी पत्नी सुधा की मृत्यु दर्शाकर मोटर वाहन दुर्घटना न्यायालय में क्लेम का मुकदमा दायर किया था। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार पांडेय ने कोर्ट में पेश हुई महिला सुधा की बात सुनकर अपने आदेश में कहा कि चूंकि जिस महिला की मृत्यु हो चुकी है और उसके लिये दावा किया गया है,लेकिन वह महिला जीवित है। मामला काफी गंभीर प्रतीत होता है।

न्यायाधीश श्रीपांडेय ने एसपी को आदेश दिया कि प्रस्तुत मामले में सर्वप्रथम याचिका से संबंधित सभी पहलुओं की जांच कर न्यायाधिकरण में 15 दिन के अंदर आख्या दाखिल की जाए। यदि आवेदिका सुधा देवी का कथन सत्य है तो दोषी पाये गये व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाए। न्यायाधीश ने एसपी को यह भी आदेश दिया है कि सुधा देवी को मामले के निस्तारण तक सुरक्षा भी प्रदान की जाये।याचिका से संबंधित सभी पहलुओं की जांच आख्या पुलिस अधीक्षक से मंगाया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक है।न्यायाधिकरण में मंगलवार देर शाम तक सुनवाई के समय सुधा देवी की ओर से कथन किया गया कि मृतका सुधा देवी याची दयाराम की पत्नी है और वर्तमान में जीवित है। वह गया प्रसाद पुत्र दुर्जन निवासी वार्ड संख्या-3 भरुआ सुमेरपुर की पुत्री है।

याची दयाराम ने किसी अन्य महिला की मृत्यु को अपनी पत्नी सुधा देवी बता कर कूट रचित अभिलेख बनाकर फर्जी मुकदमा दायर किया है। मुकदमा फर्जी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए विपक्षी पार्टी 3 कमलेश कुमार तिवारी ने शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है। जिस पर न्यायालय ने पिछली तिथि में यह बात कही थी कि यह मामला गंभीर प्रकृति का था। निर्देश दिया गया था की 11 अक्टूबर 2022 को सुधा देवी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया जाए। मंगलवार को मोटर वाहन न्यायाधिकरण के समक्ष सुधा देवी आदेश पर उपस्थित हुई। उनके साथ पिता गया प्रसाद व माता पच्ची ने शपथपत्र भी दिया ।

सुधा की शादी 1998 में दयाराम पुत्र बद्री प्रसाद निवासी ग्राम निवाइच तहसील पैलानी के साथ हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद दयाराम दहेज के लिए मारता पीटता था और घर से निकाले जाने के बाद सुधा देवी मायके में रह रही थी। सुधा देवी ने कथन किया है कि वह हाथ में अपने पति दयाराम का नाम भी गुदवाए है। मोटर वाहन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सुधा देवी ने बयान दिया कि उसके पति ने किसी अन्य महिला की मृत्यु दिखाकर फर्जी क्लेम पाने की गरज से दावा किया है। न्यायाधीश श्री पांडेय ने अपने आदेश में कहा है कि याची दयाराम और उनके अधिवक्ता बार बार बुलाने पर भी न्यायाधिकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

न्यायालय कर्मी ने बताया कि याची दयाराम उपस्थित थे, लेकिन सुधा देवी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित देखकर भाग गया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुधा देवी को मृतक बताया गया है और पंचायतनामा किया गया है। पोस्टमार्टम भी किया गया है। उसके बाद विवेचना रिपोर्ट पत्र भी दाखिल किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना पैलानी सदर बांदा में दर्ज है।विवेचना आरोप पत्र 4 मई 2014 को संबंधित न्यायालय में दाखिल किया गया है। न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दावा याचिका की छाया प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजने का भी आदेश दिया। मामले की सुनवाई 2 नवंबर 2022को की जाएगी।

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