फैसला : दोस्त की हत्या में मिली उम्रकैद की सजा

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अमृत विचार, हरदोई। मामूली विवाद में सरे शाम दोस्त की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या करने वाले दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई आरोपी पर ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया गया अर्थदंड न सुना अदा करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने अपने दोस्त …

अमृत विचार, हरदोई। मामूली विवाद में सरे शाम दोस्त की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या करने वाले दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई आरोपी पर ₹5000 का अर्थदंड भी लगाया गया अर्थदंड न सुना अदा करने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने अपने दोस्त की हत्या करने वाले एक आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय में योजित वाद के अनुसार थाना संडीला के ग्राम बेहसारी निवासी रामकेशन  ने थाना संडीला पर अभियोग दर्ज कराया था।

28 अप्रैल 2018 की शाम 7:00 बजे उसका साला नेक राम निवासी ग्राम नारायणपुर थाना संडीला अपने दोस्त दिनेश पुत्र रघुवीर के साथ खड़ा था। दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया । बातचीत बढ़ने पर दिनेश ने उसके साले नेकराम की गर्दन पर चाकू से प्रहार कर दिया । जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

उक्त मुकदमे की सुनवाई करते सरकारी अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह व सूरज पाल सिंह के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व गवाह महेंद्र के की गवाही के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी दिनेश को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया । जुर्माना न अदा करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी दी गई। घटना के बाद से आरोपी जेल में ही निरूद्ध है।

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