कन्नौज: पॉक्सो एक्ट में दो पर दोष सिद्ध, सात साल जेल

कन्नौज: पॉक्सो एक्ट में दो पर दोष सिद्ध, सात साल जेल

कन्नौज, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट, अभद्रता आदि विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध दो अपराधियों को सात-सात की जेल तथा 46-46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को एक-एक साल की कैद और भुगतनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने जानकारी दी …

कन्नौज, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट, अभद्रता आदि विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध दो अपराधियों को सात-सात की जेल तथा 46-46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को एक-एक साल की कैद और भुगतनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने जानकारी दी कि 26 सितंबर 2015 को छिबरामऊ कोतवाली में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बच्चों के साथ 20 सितंबर 2015 को घर की छत पर लेटी थी। 17 साल की बेटी भी सो रही थी। तभी गांव के ही रहने वाले रवि कुमार पुत्र अमर सिंह तथा सुनीस कुमार पुत्र प्रेमदास किसी तरह छत पर पहुंच गए। आरोपी बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने लगे। बेटी के चिल्लाने पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी। विरोध करने पर उसे छत से गिरा दिया जिससे उसका पैर टूट गया। इसके बाद आरोपी बेटी को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। आरोपी दबंग हैं और पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की धमकी दी है। मामला दर्ज होने के बाद उपनिरीक्षक अनवार अहमद ने विवेचना की और फिर विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) सतेंद्र कुमार की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

सुनवाई पूरी होने से बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने दोनों पर दोष सिद्ध पाते हुए धारा 325 में सात-सात साल, धारा 354 ए में तीन-तीन साल, धारा 323 में एक-एक साल, धारा 504 में एक-एक साल तथा धारा 506 में दो-दो साल की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों पर 46-46 हजार जुर्माना भी लगाया है।

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