नाबालिग रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने कहा- दुष्कर्म हत्या से भी जघन्य अपराध, पीड़िता की आत्मा को मार देता है

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मुंबई। मुंबई में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। यह लड़की मानसिक रूप से बीमार थी और आरोपी ने एक अन्य युवक के साथ मिलकर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। इस मामले पर …

मुंबई। मुंबई में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। यह लड़की मानसिक रूप से बीमार थी और आरोपी ने एक अन्य युवक के साथ मिलकर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म हत्या से भी जघन्य अपराध है।

साथ ही कहा कि यह पीड़िता की आत्मा को मार देता है। इस मामले में लड़की ने कोर्ट में पेश होकर आरोपी के खिलाफ बयान दिया था। विशेष जज एच सी शिंदे ने कहा कि पीड़िता का बयान विश्वसनीय है और इसे स्वीकार किया जा सकता है कि आरोपी सामान्य इरादे से आगे जाकर पीड़िता से दुष्कर्म करने की नीयत से एकांत स्थान पर ले गया था।

 

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