ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, ऐसे करें अप्लाई आएगा सीधे आपके घर

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, ऐसे करें अप्लाई आएगा सीधे आपके घर

अगर आप Driving License बनवाने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। समय के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नही हैं और न ही किसी को पैसे देने की जरूरत है। यह भी पढ़ें- दशहरा …

अगर आप Driving License बनवाने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। समय के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में काफी बदलाव किए गए हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नही हैं और न ही किसी को पैसे देने की जरूरत है।

यह भी पढ़ें- दशहरा 2022: मुर्मू, केजरीवाल और प्रभाष करेंगे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध, स्पीकर से बजेंगे पटाखे

ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। आप घर बैठे आवेदन करके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में

Driving License बनवाने के नियम बदले
Driving License बनवाने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपको RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सारा काम घर बैठे ही हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पहले से ही यह सुविधा है। यहां कई चीजें पहले ही ऑनलाइन की जा चुकी हैं। वाहन ट्रांसफर कराने के लिए भी RTO जानें की जरूरत नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाना होगा। यहां सबसे पहले आपको अपना राज्य (जहां आप रहते हैं) का चयन करना होगा। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली को सेलेक्ट करना होगा।

फिर Driving License के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। टेस्ट क्लियर होने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।

RTO ऑफिस में होगा टेस्ट
Driving License प्राप्त करने से पहले लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। लर्निंग लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद एक टेस्ट होता है जो आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर देना होता है। अगर टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपके लाइसेंस लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। सब कुछ करने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन में घर पहुंच जाएगा।

यह भी पढ़ें- केंद्र ने एफएम रेडियो नीति दिशानिदेर्शों में संशोधन को दी मंजूरी, तीन साल की हटाई अवधि