अनापत्ति

Allahabad HC: अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना नए अधिवक्ता दाखिल नहीं कर सकते मुकदमा

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी मुकदमे में यदि कोई अधिवक्ता पहले से शामिल है, तो उसके स्थान पर अन्य अधिवक्ता तब तक अपना वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकता है, जब तक कि उसने पहले वाले अधिवक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) न लिया …
उत्तर प्रदेश  प्रयागराज