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बस में महिलाओं को घूरा या सीटी बजाई तो हो जाएंगे गिरफ्तार, जानें कानून में नया बदलाव

चेन्नई। तमिलनाडु में मोटर वाहन कानून में कई बदलाव किए गए हैं। संशोधन के बाद अब बदसलूकी का प्रयास करने वाले बस कंडक्टर भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तमिलनाडु मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा …
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