न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान
उत्तर प्रदेश  लखनऊ 

विवेचना सक्षम पुलिस अधिकारी से ही करायी जाये: न्यायालय

विवेचना सक्षम पुलिस अधिकारी से ही करायी जाये: न्यायालय लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि अक्षम विवेचनाधिकारी के तफ्तीश करने से केस की चार्जशीट व संज्ञान के आदेश को रद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विवेचना सक्षम पुलिस अधिकारी को ही करनी चाहिए। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने यह फैसला नितेश कुमार वर्मा …
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