संभल: सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक के चेयरमैन की गिरफ्तारी का आदेश

संभल: सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक के चेयरमैन की गिरफ्तारी का आदेश

संभल, अमृत विचार। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वाशिंग मशीन बनाने वाली मशहूर कंपनी को जिला उपभोक्ता आयोग संभल के आदेश का पालन नहीं करना महंगा पड़ गया। आयोग ने निर्माता कंपनी के चेयरमैन सहित दो अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया है। बाजार गंज, सरायतरीन निवासनी अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेंद्र …

संभल, अमृत विचार। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, वाशिंग मशीन बनाने वाली मशहूर कंपनी को जिला उपभोक्ता आयोग संभल के आदेश का पालन नहीं करना महंगा पड़ गया। आयोग ने निर्माता कंपनी के चेयरमैन सहित दो अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी का आदेश दिया है।

बाजार गंज, सरायतरीन निवासनी अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेंद्र वार्ष्णेय एडवोकेट ने देहरादून के प्रगति टेलीकॉम राजपुर रोड से 13 अप्रैल 2019 को एक मोबाइल फोन खरीदा था। मोबाइल ने शुरू से ही कार्य नहीं किया। उसमें निर्माण सम्बन्धी दोष थे, वारंटी अवधि में मरम्मत कराई तो दुकानदार ने उसके भी 8,931 रुपये ले लिये, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन ने कार्य नहीं किया।

जिस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद योजित किया, 11 अक्टूबर 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एवं प्रगति टेलीकॉम राजपुर रोड, देहरादून को आदेश दिया कि वे परिवादनी को नया मोबाइल दें अथवा मोबाइल की कीमत रुपये 20,000/-व मरम्मत की धनराशि 8,931 दो महीने के अंदर वापस करें।

पांच हज़ार क्षतिपूर्ति अदा करें लेकिन निर्माता व दुकानदार ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन व प्रगति टेलीकॉम सैमसंग राजपुर रोड, देहरादून के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

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