प्रयागराज: इलाहाबाद HC ने मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुरक्षित कर लिया फैसला, 31 मई को होगी सुनवाई

प्रयागराज: इलाहाबाद HC ने  मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुरक्षित कर लिया फैसला, 31 मई को होगी सुनवाई

प्रयागराज। शुक्रवार को विधायक निधि गबन के मामले में जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। कोर्ट अब इस मामले में अपना फैसला 31 मई को सुनाएगी। मामले की सुनवाई जस्टिस राहुल …

प्रयागराज। शुक्रवार को विधायक निधि गबन के मामले में जेल में बंद मऊ विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।

कोर्ट अब इस मामले में अपना फैसला 31 मई को सुनाएगी। मामले की सुनवाई जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ कर रही थी।

याची पक्ष के अधिवक्ता का तर्क था कि एक स्कूल के लिए विधायक निधि से धन देना कोई अपराध नहीं है। यह जनहित का काम है और शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने गबन करने के लिए कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं किया है और इसका कोई साक्ष्य नहीं है।

याची को सिर्फ संभावना के आधार पर झूठे तौर पर फंसाया जा रहा है। अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि विधायक निधि का पैसा देना मुख्य विकास अधिकारी का काम है। उसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं होती है।

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