पीलीभीत: फर्नीचर व्यापारी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, अप्रैल 2019 में दिया था वारदात को अंजाम

पीलीभीत: फर्नीचर व्यापारी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास, अप्रैल 2019 में दिया था वारदात को अंजाम

अमृत विचार, पीलीभीत। फर्नीचर व्यापारी को अगवा कर उसकी हत्या करने और फिर साक्ष्य मिटाते हुए लाश छिपाने के तीन साल पुराने मामले में जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अदालत ने हत्यारोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 35 हजार रुपये …

अमृत विचार, पीलीभीत। फर्नीचर व्यापारी को अगवा कर उसकी हत्या करने और फिर साक्ष्य मिटाते हुए लाश छिपाने के तीन साल पुराने मामले में जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद अदालत ने हत्यारोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी डाला गया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी अधिवक्ता बृजेंद्र मोहन दीक्षित ने की। मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र का है। 15 अप्रैल 2019 को कस्बे के वार्ड नंबर तीन निवासी राकेश कुमार शर्मा ने अपहरण की धाराओं में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

जिसमें बताया था कि उनका भाई मुकेश बाबू शर्मा (42) एक दिन पूर्व 14 अप्रैल 2019 की शाम को छह बजे बच्चों को मेला दिखाने के लिए लेकर गया था। मेले में कस्बा बरखेड़ा निवासी समीर उर्फ लल्ला मिस्त्री उर्फ तस्लीम रजा पुत्र आरिफ हुसैन उसे मिल गया। इसके बाद दोनों मुकेश की फर्नीचर की दुकान पर गए। एक घंटे बाद मुकेश की बाइक से ही आरोपी उसे ले गया। पुलिस ने अपहरण की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। 15 अप्रैल को मुकेश की लाश बरामद हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने की धारा भी बढ़ा दी।

25 अप्रैल को आरोपी समीर उर्फ लल्ला मिस्त्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर फर्नीचर व्यापारी की बाइक व मोबाइल भी बरामद कर लिया। आरोपी को जेल भेज पुलिस विवेचना में जुट गई और फिर विवेचना पूरी कर चार्जशीट लगा दी। सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। जिसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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