मथुरा: शाही ईदगाह को सील करने की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार, 1 जुलाई सुनवाई की तारीख हुई तय

मथुरा: शाही ईदगाह को सील करने की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार, 1 जुलाई सुनवाई की तारीख हुई तय

मथुरा। युपी के मथुरा में आज शाही ईदगाह के मामले में कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है। शाही ईदगाह की सुरक्षा को बढ़ाया जाये यह याचिका में मांग की गई है। और साथ ही साथ आने-जाने पर रोक लगे और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए। आपको बतादें कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद …

मथुरा। युपी के मथुरा में आज शाही ईदगाह के मामले में कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की गई है। शाही ईदगाह की सुरक्षा को बढ़ाया जाये यह याचिका में मांग की गई है। और साथ ही साथ आने-जाने पर रोक लगे और सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाए।

आपको बतादें कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित प्रसिद्ध शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। जिसकी एक नई याचिका आज कोर्ट में दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है।

बता दें कि मथुरा में कुल 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से एक मामले पर सुनवाई चल रही है। इस जमीन में से 11 एकड़ भूमि मंदिर के पास है और बाकि ईदगाह के पास है।

दरअसल मुथरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र लगाया था। प्रार्थना पत्र में उन्होंने शाही ईदगाह को सील कर वहां सुरक्षा बढ़ाई जाने, वहां आने-जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की गई है। मामले को लेकर महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने इस प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा- ‘ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी में जिस प्रकार से हिन्दू शिवलिंग के अवशेष मिले हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि प्रतिवादीगण वहां इसी कारण शुरू से विरोध करते हैं।’

ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उन्होंने आगे कहा कि ‘यह स्थिति श्रीकृष्ण जन्मभूमि संपत्ति की है, जो असली गर्भगृह है, वहां पर सभी हिन्दू धार्मिक अवेशष कमल शेषनाग, ऊं, स्वास्तिक आदि हिन्दू धार्मिक चिह्न व अवशेष हैं। इसमें से कुछ को मिटा दिया गया है और कुछ को प्रतिवादीगण मिटाने के प्रयास में हैं। इस स्थिति में अगर हिन्दू अवेशेषों को मिटा दिया गया तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी बदल जाएगा और वाद का उद्देश्य समाप्त जाएगा’।

बात को आगे बताते हुए महेंद्र सिंह ने कहा, ‘माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वहां सभी का आना-जाना प्रतिबंधित कर उस परिसर की उचित सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाएं या परिसर को सील कर दिया जाए’।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस मामले पर सिविल कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है।

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