लखनऊ: आरटीई के तहत गरीब ब​च्चों को प्रवेश न देना पायनियर मांटेसरी स्कूल को पड़ा महंगा, दर्ज होगा मुकदमा

लखनऊ: आरटीई के तहत गरीब ब​च्चों को प्रवेश न देना पायनियर मांटेसरी स्कूल को पड़ा महंगा, दर्ज होगा मुकदमा

लखनऊ। राजधानी के जानकीपुरम में स्थित पायनियर मांटेसरी स्कूल प्रबंधन निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) नियम का लगातार उल्लघंन कर रहा है। यहां निशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों को प्रवेश न देकर उनके भाविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात से नाराज मंडलायुक्त रंजन कुमार ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर …

लखनऊ। राजधानी के जानकीपुरम में स्थित पायनियर मांटेसरी स्कूल प्रबंधन निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) नियम का लगातार उल्लघंन कर रहा है। यहां निशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों को प्रवेश न देकर उनके भाविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात से नाराज मंडलायुक्त रंजन कुमार ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह को ​आदेश दिए हैं।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से आरटीई का पालन नहीं किया जा रहा है। कई बार नोटिस देने के बाद भी चयनित बच्चों को प्रवेश न देकर उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में प्रवेश न लेने वाले आरईटी के लिए चयनित बच्चों के अभिभावक की ओर से बीएसए कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसके बाद आरटीई प्रभारी व परियोजना अधिकारी रेनू कश्यप की ओर से कई बार विद्यालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, न विद्यालय की ओर से कोई जवाब दिया गया।

इसके बाद मामला मंडलायुक्त कार्यालय भेजा गया। जहां मंगलवार को पायनियर मॉण्टेसरी स्कूल की प्रधानाचार्य को शाम चार बजे तलब किया गया, लेकिन परियोजना की अधिकारी की ओर से फोन पर सूचना दिए जाने के बाद भी प्रधानाचार्या ने मोबाइल बंद कर लिया। इस बात से नाराज मंडलायुक्त ने आदेश दिए हैं कि विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जानकीपुरम थाने में एफआईआर दर्ज करायें। बता दें कि इससे पहले सिटी माण्टेसरी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी तत्कालीन बीएसए प्रवीण मणि त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी थी।

इस नियम के तहत होगी कार्रवाई

निशुल्क प्रवेश व बाल शिक्षा अधिकार ​अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) ग का के तहत विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बीएसए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि कोई भी विद्यालय प्रबंधन आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकता है।

आज बीएसए की टीम जायेगी विद्यालय

बेसिक शिक्षा अधिकारी टीम आज पायनियर माण्टेसरी स्कूल पहुंचेगी। ​बीएसए ने बताया कि मंडलायुक्त के निर्देश पर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी जारी रहेगी। बीएसए ने कहा कि किसी भी स्कूल की मनमानी नहीं चलने दी जायेगी।

पायनियर माण्टेसरी स्कूल के खिलाफ मंडलायुक्त के निर्देश पर आरटीई प्रभारी रेनू कश्यप को आदेश दिया गया है कि वह जानकीपुरम थाने में तत्काल मुकदमा दर्ज करायें। एफआईआर की एक प्रति भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है…विजय प्रताप सिंह बेसिक शिक्षा अधिकारी

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