दुष्कर्म के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता विजय बाबू को दी अग्रिम जमानत

दुष्कर्म के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता विजय बाबू को दी अग्रिम जमानत

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को फिल्म निर्माता एवं अभिनेता विजय बाबू को एक अभिनेत्री के यौन शोषण से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दी। गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका को शर्तों के साथ स्वीकार करते हुए न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि अभिनेता से अगले सात दिनों के लिए 27 जून से …

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को फिल्म निर्माता एवं अभिनेता विजय बाबू को एक अभिनेत्री के यौन शोषण से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत दी। गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका को शर्तों के साथ स्वीकार करते हुए न्यायाधीश बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि अभिनेता से अगले सात दिनों के लिए 27 जून से तीन जुलाई तक सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक पूछताछ की जा सकती है।

इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि अभिनेता किसी भी परिस्थिति में गवाहों को ना तो प्रभावित करने और ना ही उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। अभिनेता पीड़ित पर सोशल मीडिया के जरिए भी किसी प्रकार का हमला नहीं कर सकते। अदालत ने बिना इजाजत राज्य न छोड़ने का भी निर्देश दिया है।

अभिनेता ने यौन उत्पीड़न के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह कार्य सहमति के साथ हुआ था। उनपर दुष्कर्म का आरोप फिल्मों में अधिक रोल ना देने के लिए लगाया गया है और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इससे पहले दक्षिण एर्नाकुलम पुलिस ने अभिनेत्री की शिकायत के बाद अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अभिनेत्री ने ‘वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट’ फेसबुक अकाउंट में अपनी पोस्ट में आरोप लगाया था कि विजय बाबू ने 13 मार्च, 2022 से 14 अप्रैल, 2022 तक उनका यौन शोषण किया था।

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