काशीपुर : छात्रवृत्ति घोटाले के चार केसों में भ्रस्टाचार अधिनियम बढ़ाया

काशीपुर : छात्रवृत्ति घोटाले के चार केसों में भ्रस्टाचार अधिनियम बढ़ाया

काशीपुर,अमृत विचार। काशीपुर कोतवाली में दर्ज छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित 4 केसों की जांच अब पीसी एक्ट बढ़ाए जाने के कारण राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाएगी। विवेचक एसएसआई सतीश चंद कापड़ी ने समाज कल्याण विभाग के 3 अधिकारियों की भूमिका सामने आने के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी …

काशीपुर,अमृत विचार। काशीपुर कोतवाली में दर्ज छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित 4 केसों की जांच अब पीसी एक्ट बढ़ाए जाने के कारण राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जाएगी। विवेचक एसएसआई सतीश चंद कापड़ी ने समाज कल्याण विभाग के 3 अधिकारियों की भूमिका सामने आने के बाद रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है।

एसएसआई सतीश चंद्र कापड़ी ने बताया कि साल 2019 व 2020 में कोतवाली में अपराध संख्या 666/2019, 665/2019, 369/2020,111/2020 क्राइम नंबर पर चार मुकदमे छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित दर्ज हुए। चारों की विवेचना अब तक कोतवाली पुलिस कर रही थी। जांच के दौरान सामने आया कि मामले में पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी के अलावा एक सहायक समाज कल्याण अधिकारी और एक पटल सहायक की संलिप्तता रही है।

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार में शामिल होने के चलते मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम (पीसी एक्ट) बढ़ा दिया गया है। नियमानुसार पीसी एक्ट से संबंधित मामलों की विवेचना राजपत्रित अधिकारी के माध्यम से ही की जाती है। ऐसे में विवेचना को स्थानांतरण किया जाना है। जिस संबंध में उनकी की ओर से सीओ को रिपोर्ट भेज दी गई है। सीओ के स्तर से यह रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों तक जाएगी। विवेचना किसको दी जाएगी इस पर फैसला अधिकारियों के स्तर से लिया जाना है।