हरदोई: दुष्कर्म के आरोपी को जज ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 30000 का जुर्माना

हरदोई: दुष्कर्म के आरोपी को जज ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 30000 का जुर्माना

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक फैसले में एक युवती के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर 80 फ़ीसदी धनराशि …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक फैसले में एक युवती के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 30000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर 80 फ़ीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बेनीगंज क्षेत्र के निवासी रामू ने 30 अगस्त 2011 को गांव की एक 17 साल युवती के साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी को लैट्रिन के बहाने ले जाया गया था। जहां पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। जज ने आरोपी पर 30000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना धनराशि जमा होने पर 80% पीड़िता को दिलाये जाने का आदेश दिया है।

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