हरदोई : बालिका से रेप और हत्या में मिली आजीवन कारावास की सजा

हरदोई : बालिका से रेप और हत्या में मिली आजीवन कारावास की सजा

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 85000 का जुर्माना भी लगाया है ,।जुर्माना की धनराशि जमा होने पर …

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक फैसले में एक बालिका से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 85000 का जुर्माना भी लगाया है ,।जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसका 80 फ़ीसदी मृतका के पिता को दिला जाने का आदेश दिया है ।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ताअनुराग श्रीवास्तव ने बताया थाना क्षेत्र के कंथरी गांव निवासी विनोद कुमार चौरसिया ने गांव की एक बालिका को बहाने अपने साथ ले जाकर उससे रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पुरुष की बेटी गांव में एक शादी समारोह में गई थी जहां से वापस नहीं आई। तलाश करने पर उसकी लाश पाई गई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर रेप और हत्या का जुर्म साबित आया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जज ने आरोपी पर 85000 का जुर्माना भी लगाया।

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