हरदोई: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई पांच वर्ष की सजा

हरदोई: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को कोर्ट ने सुनाई पांच वर्ष की सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को पांच पांच साल की सजा अर्थदंड के साथ दी है। शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी रामप्रताप 14 जून 2011 को अपने घर पर था। रात लगभग 9 बजे अभियुक्त बालेश व बेचेलाल पुत्रगण लल्लू निवासी …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को पांच पांच साल की सजा अर्थदंड के साथ दी है। शासकीय अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी रामप्रताप 14 जून 2011 को अपने घर पर था।

रात लगभग 9 बजे अभियुक्त बालेश व बेचेलाल पुत्रगण लल्लू निवासी मुरौली कठोरियांन थाना सांडी उसके घर आये और गालियां देते हुए लाठी सिर में मार दी। घटना की रिपोर्ट वादी की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई।

घटना के बाद अस्पताल में रामप्रताप की मृत्यु हो गई। वादविचारण के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को 6 -6 हजार रुपए के अर्थदंड के साथ पाँच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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