हरदोई: बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

हरदोई: बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की सजा

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर ₹6000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार …

हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश ने एक फैसले में एक बालिका के साथ जबरिया दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर ₹6000 का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिला कटक उड़ीसा क्षेत्र के जलालपुर थाना निहाली निवासी संतोष कुमार ने 29 मार्च 2016 को एक 16 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया।

उसके बाद उसके साथ जबरिया एक माह तक दुष्कर्म किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई । जज ने आरोपित पर 6000 का जुर्माना भी लगाया ।इसे अदा न करने पड़ेगी।

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