अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144, जानें वजह

अलीगढ़ में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144, जानें वजह

अलीगढ़। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। त्योहारी सीजन में माहौल खराब न हो इसके लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में भी धारा-144 लागू कर दी है। जिसके चलते धरना, रैली, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी। एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया …

अलीगढ़। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। त्योहारी सीजन में माहौल खराब न हो इसके लिए प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में भी धारा-144 लागू कर दी है। जिसके चलते धरना, रैली, प्रदर्शन आदि पर रोक रहेगी।

एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने बताया कि अक्टूबर व नवम्बर में महानवमी, दशहरा, बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस जैसे अनेकों त्योहार हैं। एलआईयू व अन्य माध्यमों से इनपुट मिला है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं। जिससे अलीगढ़ महानगर की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके चलते 29 नवंबर तक धारा-144 लागू कर दी गई है।

अब कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर भीड़ लगाकर खड़ा नहीं हो सकेगा। जिले के निवासियों के साथ ही यह व्यवस्था गैर जनपद से अलीगढ़ आने वाले लोगों पर भी लागू होगी। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एडीएम सिटी राकेश पटेल ने शहरी क्षेत्र में लागू करने के आदेश जारी किए थे। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी(IPC) के अंतर्गत व अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।