देशमुख के कंधे का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में हो सकता, निजी अस्पताल की जरूरत नहीं : अदालत

देशमुख के कंधे का ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में हो सकता, निजी अस्पताल की जरूरत नहीं : अदालत

मुंबई। यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को निजी अस्पताल में कंधे का ऑपरेशन करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उनका उपचार मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में कराया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि देशमुख ने अदालत से अनुरोध किया …

मुंबई। यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को निजी अस्पताल में कंधे का ऑपरेशन करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उनका उपचार मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में कराया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि देशमुख ने अदालत से अनुरोध किया था कि कंधे की हड्डी खिसकने का उपचार और सर्जरी कराने के लिए उन्हें उनकी इच्छा के निजी अस्पताल में अस्थायी तौर पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ने इस पर आने वाले खर्च को भी वहन करने की पेशकश की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हालांकि, उनकी अर्जी का विरोध किया था।

ईडी ने तर्क दिया था कि जेजे अस्पताल में भी सर्जरी की सारी सुविधाएं और प्रशिक्षित डॉक्टर हैं। अदालत ने देशमुख की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि वह जेजे अस्पताल में सर्जरी व इलाज करा सकते हैं। देशमुख को पिछले साल नवंबर में ईडी ने धनशोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शिवसेना नीत महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार में गृहमंत्री रहे देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा वसूली के लगाए गए आरोपों के आधार पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इस प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया।

ईडी ने दावा किया है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मुंबई के विभिन्न बार से 4.70 करोड़ रुपये की वसूली की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि देशमुख परिवार ने इस राशि का नागपुर से संचालित श्री साई शिक्षण संस्थान के जरिये धनशोधन किया।

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