डीयू से सबंद्ध कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ एससी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

डीयू से सबंद्ध कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ एससी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से सबद्ध दौलत राम कॉलेज की प्रधानाचार्य के खिलाफ अनुसूचित जाति (एसी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक असिस्टेंट प्रोफसर (निविदा पर) द्वारा अत्याचार का आरोप लगाए जाने के बाद की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नार्थ कैम्पस …

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से सबद्ध दौलत राम कॉलेज की प्रधानाचार्य के खिलाफ अनुसूचित जाति (एसी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई एक असिस्टेंट प्रोफसर (निविदा पर) द्वारा अत्याचार का आरोप लगाए जाने के बाद की गई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नार्थ कैम्पस स्थित कॉलेज के कुछ कर्मचारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि अगस्त 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था जिसके बाद उसने अदालत का रुख किया था और पुलिस के पास भी बर्खास्तगी की शिकायत की लेकिन उनकी अर्जी को नहीं सुना गया। बाद में महिला असिस्टेंट प्रोफसर दोबारा अदालत गई और सीआरपीसी की धारा- 356(3) के तहत जांच कराने का अनुरोध किया।

इसके तहत मजिस्ट्रेट धारा 190 के तहत जांच का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब इस बार भी उसके पक्ष में फैसला नहीं आया तो महिला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का रुख किया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने कहा,‘‘ आयोग के आदेश और महिला के ताजा बयान जिसमें कुछ नए तथ्य आयोग के समक्ष रखे गए थे के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निषेध) अधिनियम-1989 के तहत सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच की जा रही है।’’

कॉलेज की प्रधानाचार्य सविता राय ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। ‘‘पीटीआई-भाषा’’ने शिकायतकर्ता को कॉल और लिखित संदेश भेजकर उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।

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