बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को तीन साल की कैद

बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को तीन साल की कैद

बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (17) से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी फरीदपुर ग्राम धारमपुर निवासी राजन बाबू उर्फ रजनू को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 अनिल कुमार सेठ ने तीन वर्ष सश्रम कारावास व कुल नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने से पांच हजार रुपये …

बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (17) से दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी फरीदपुर ग्राम धारमपुर निवासी राजन बाबू उर्फ रजनू को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-3 अनिल कुमार सेठ ने तीन वर्ष सश्रम कारावास व कुल नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

जुर्माने से पांच हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी व आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना फरीदपुर में तहरीर देकर बताया था कि 23 सितंबर 2016 को अपने पति के साथ दवा लेने गई थी। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री अकेली थी।

शाम 6 बजे राजन घर में घुस आया और बेटी से दुष्कर्म का प्रयास किया। लड़की के चीखने पर उसका लड़का आ गया तो लड़के के ललकारने पर रजनू बेटी को छोड़कर भाग गया। पुलिस ने घर में घुसकर छेड़छाड, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ताओ ने 6 गवाह परीक्षित कराए थे।

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