बरेली: आदेश आने से पहले जिले में 2000 राशन कार्ड सरेंडर

बरेली: आदेश आने से पहले जिले में 2000 राशन कार्ड सरेंडर

अमृत विचार, बरेली। रविवार को खाद्य रसद विभाग आयुक्त लखनऊ ने यह स्पष्ट किया कि पात्रता और अपात्रता के संबंध में 2014 के शासनादेश में जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनमें कोई नई शर्त नहीं निर्धारित की गई है। जिसके बाद अपनी पात्रता को आशंकित लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते दिनों …

अमृत विचार, बरेली। रविवार को खाद्य रसद विभाग आयुक्त लखनऊ ने यह स्पष्ट किया कि पात्रता और अपात्रता के संबंध में 2014 के शासनादेश में जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनमें कोई नई शर्त नहीं निर्धारित की गई है। जिसके बाद अपनी पात्रता को आशंकित लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते दिनों काफी संख्या में 2000 लोगों ने अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर किए हैं।

दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर राशनकार्ड धारकों की पात्रता को लेकर कई प्रकार के भ्रामक दावे किए गए। जिसमें पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस, मोटरसाइकिल होने पर अपात्र होने की बात की गई लेकिन खाद्य आयुक्त ने इन दावों का खंडन किया है। इसके अलावा 7 अक्टूबर 2014 शासनादेश के मुताबिक पात्र गृहस्थी कार्ड के लिए निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी बताया है।

मगर इस आदेश के आते-आते जिले भर में लगभग 2000 राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं। हालांकि जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह का कहना है कि वार्षिक सत्यापन कराया जाता है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। लोगों ने कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर किए हैं। पात्रता और अपात्रता के मानक तो 2014 में जारी शासनादेश में ही निर्धारित किए गए हैं।

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