बरेली: 35 साल में हेरोइन-स्मैक से 9.19 करोड़ की संपत्ति जोड़ी, 48 घंटे में जब्त के आदेश

बरेली: 35 साल में हेरोइन-स्मैक से 9.19 करोड़ की संपत्ति जोड़ी, 48 घंटे में जब्त के आदेश

बरेली, अमृत विचार। एक के बाद एक ताबड़ताेड़ अपराध करने वाले गैंगेस्टर कलुआ उर्फ शाहिद ने 1987 से हेरोइन-स्मैक (मादक पदार्थ) की तस्करी शुरू की तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। पत्नी को भी अवैध धंधे में संलिप्त कर लिया। करीब 35 साल तक पति-पत्नी ने गिरोह बनाकर देश के कई राज्यों में नशीले पदार्थ की …

बरेली, अमृत विचार। एक के बाद एक ताबड़ताेड़ अपराध करने वाले गैंगेस्टर कलुआ उर्फ शाहिद ने 1987 से हेरोइन-स्मैक (मादक पदार्थ) की तस्करी शुरू की तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। पत्नी को भी अवैध धंधे में संलिप्त कर लिया। करीब 35 साल तक पति-पत्नी ने गिरोह बनाकर देश के कई राज्यों में नशीले पदार्थ की सप्लाई कर करोड़ों रुपये की संपत्ति जुटाई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद तस्कर गैंगेस्टरों की संपत्ति जब्त करने के अभियान में तस्कर कलुआ की संपत्तियों की भी फाइल बननी शुरू हो गई।

एसएसपी के आदेश पर थाना मीरगंज और फतेहगंज पश्चिमी की पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की। एसएसपी के कार्यालय से 25 अगस्त की शाम करीब 5 बजे तस्कर कलुआ की 9.19 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त करने की संस्तुति की फाइल डीएम कार्यालय पहुंची। इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने तत्काल शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई की और शनिवार को गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत कलुआ की चल-अचल संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए।

महज 48 घंटे में यह कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त कलुआ उर्फ शाहिद एवं उसकी पत्नी इमराना निवासी मोहल्ला अंसारी की चल-अचल संपत्ति को उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत लोकहित एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जब्त करने का आदेश दिया है। उप जिला मजिस्ट्रेट मीरगंज को उपरोक्त जब्त अचल संपत्ति मकान का प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक को उपरोक्त वर्णित मकान के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबंध करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। इसमें अभियुक्त को तीन माह के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का मौका भी दिया है।

अवैध रूप से धन कमाया और आयकर भी चोरी किया
तस्कर कलुआ उर्फ शाहिद पुत्र अजीमुल्ला अंसारी मोहल्ला, थाना फतेहगंज पश्चिमी ने वर्ष 2000-01 से 2011 तक कोई भी आईटीआर फाइल नहीं किया। बाद में 2012-13 से 2019-20 तक आईटीआर फाइल किया। उसने अपनी आय से अधिक कई गुना करोड़ों की चल-अचल संपत्ति जैसे मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि, व्यावसायिक श्रेणी की भूमि, वाहन और बैंक खाते को अपने व पत्नी के नाम से क्रय किया। कलुआ की पत्नी इमराना ने 2000-01 से 2014 तक कोई आईटीआर फाइल नहीं किया। महज पांच वर्ष का आईटीआर भरा दिखाया है। इमराना के नाम पर अपनी आय से कई गुना अधिक करोड़ों की चल-अचल संपत्ति खरीदी गई।

तस्कर कलुआ के नाम कम, उसकी पत्नी इमराना के नाम पर अधिक संपत्ति
तस्कर कलुआ स्वयं के साथ परिजनों के साथ मिलकर मादक पदार्थ हेरोइन व स्मैक की तस्करी में संलिप्त रहता है। इसका अपना संगठित गिरोह है। स्वयं अपने गिरोह के सदस्यों के साथ जाल बिछाकर मादक पदार्थ को देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई करता था। इससे उसने अवैध धन अर्जित किया है।

तस्कर ने अवैध रूप से कमाई रकम से चल-अचल संपत्तियों को ज्यादातर पत्नी के नाम पर क्रय किया। कलुआ ने अपने नाम से 3 करोड़ 95 लाख 89 हजार की चल-अचल संपत्ति एवं पत्नी इमराना के नाम से कुल 5 करोड़ 23 लाख 65 हजार की चल-अचल संपत्ति को क्रय किया। इस प्रकार आरोपी ने अपने व पत्नी के नाम पर 9 करोड़ 19 लाख 54 हजार रुपये की अवैध संपत्तियां हैं।

गैंगेस्टर कलुआ ने 18 अपराध तो पत्नी ने किए तीन
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से डीएम को भेजी आख्या के अनुसार कलुआ उर्फ शाहिद ने 1987 से लेकर अब तक 18 अपराध किए। पत्नी इमराना ने तीन अपराध किए। पुलिस ने तस्कर कलुआ की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन कराया। मकान, दुकान समेत कृषि जमीनों का मूल्यांकन अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोनिवि की टीम ने किया।

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