बरेली: खाद्य पदार्थों में मिलावट, 13 मामलों में 66 लाख का जुर्माना

बरेली: खाद्य पदार्थों में मिलावट, 13 मामलों में 66 लाख का जुर्माना

बरेली, अमृत विचार। पहली बार खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिली गड़बड़ी पर संबंधित कंपनियों, विक्रेताओं के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (नगर) डा. आरडी पांडेय की कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटी सामग्री मिलने समेत अन्य गड़बड़ियां पाए जाने पर 13 अलग-अलग खाद्य पदार्थों के मामलों में 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। …

बरेली, अमृत विचार। पहली बार खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिली गड़बड़ी पर संबंधित कंपनियों, विक्रेताओं के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी (नगर) डा. आरडी पांडेय की कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। मिलावटी सामग्री मिलने समेत अन्य गड़बड़ियां पाए जाने पर 13 अलग-अलग खाद्य पदार्थों के मामलों में 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें बड़े उद्यमियों के साथ मल्टी विटामिन सीरप बनाने वाली कंपनी भी शामिल है।

कुछ माह पूर्व बेसन, रसगुल्ला, खोया, भूरा समेत अन्य खाद्य पदार्थों के भरे गए नमूनों में प्रयोगशाला में मिलावट मिली थी। कई खाद्य पदार्थों में विनियमों का उल्लंघन, मिथ्याछाप की भी पुष्टि हुई है। कार्रवाई में सबसे बड़ी बात यह है कि एक-एक कंपनी, विक्रेता पर इससे पूर्व इतना तगड़ा जुर्माना कभी नहीं लगाया गया था। अभी तक सिर्फ दो से तीन लाख रुपये तक का ही जुर्माना लगाया गया था। बड़ी कार्रवाई होने के बाद मिलावटी सामग्री बेचने वाले व्यापारियों में खलबली मची है।

जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्रा ने बताया कि एडीएम कोर्ट से अलग-अलग तारीखों में जुर्माना लगाया गया है। इसमें हर्षित अग्रवाल निवासी ब्रह्मपुरा, लक्ष्मी ट्रेडर्स परसाखेड़ा, निर्माता शैलेश कुमार, पंकज कुमार पर बेसन में विनियमों का उल्लंघन और मिथ्याछाप के लिए 10 लाख, अनूप चंद्र निवासी बिहारीपुर पर खोया अधोमानक और मिलावटी मिलने पर 3 लाख, अवधेश कुमार निवासी माथुर रोड बहेड़ी पर सेंवई के निर्माण में उल्लंघन और मिथ्याछाप मिलने पर 3 लाख, अवधेश कुमार निवासी बहेड़ी और मेघा ट्रेडर्स, गो फ्रूट प्रोडक्ट्स अलीगढ़ पर खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप मिलने पर 6 लाख, धर्मेंद्र सिंह निवासी इज्जतनगर, राहुल निवासी इज्जतनगर पर भूरा निर्माण में विनियमों का उल्लंघन और मिथ्याछाप मिलने पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य पदार्थ छेना रसगुल्ला में बाह्य पदार्थ पाए जाने पर अर्पित अग्रवाल निवासी कोहाड़ापीर, राकेश कुमार निवासी कोहाड़ापीर पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रविंद्र सिंह निवासी गायत्री नगर हेरिटेज नमकीन प्राइवेट लिमिटेड पर फलाहारी चिवड़ा के निर्माण में विनियमों का उल्लंघन होने पर 4 लाख, हर्षित अग्रवाल निवासी ब्रह्मपुरा, लक्ष्मी ट्रेडर्स परसाखेड़ा पर दीवाना नमकीन में विनियमों का उल्लंघन और मिथ्याछाप मिलने पर 3.5 लाख, हर्षित अग्रवाल निवासी ब्रह्मपुरा, लक्ष्मी ट्रेडर्स परसाखेड़ा, निर्माता शैलेश कुमार, पंकज कुमार हजियापुर पर बेसन में विनियमों का उल्लंघन और मिथ्याछाप मिलने पर 6 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

मल्टी विटामिन सीरप निर्माण में विनियमों का उल्लंघन, 8 लाख जुर्माना
सेल्समैन इतेंद्र कुमार निवासी बग्गा कालोनी नेकपुर, मालिक विनीत बिसारिया निवासी बमनपुरी, विपणनकर्ता ग्लोबल फार्मा गुलमोहर पार्क नई दिल्ली निर्माता सैन हाउस्टर मोहाली पंजाब पर मल्टी विटामिन सीरप निर्माण में विनियमों का उल्लंघन और मिथ्याछाप मिलने पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रस्क के निर्माण में भी मिली थी गड़बड़ी
विक्रेता कफील अहमद निवासी मीरगंज और प्रबंधक निर्माता ताजा बेकर्स रामपुर पर रस्क के निर्माण में विनियमों का उल्लंघन और मिथ्याछाप मिलने पर 3.5 लाख, मोहम्मद इश्तयाक निवासी फरीदपुर पर रस्क के निर्माण में विनियमों का उल्लंघन करने और मिथ्याछाप होने पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

परसाखेड़ा की माडर्न इंडस्ट्रीज पर सबसे तगड़ा जुर्माना
माडर्न इंड्रस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड परसाखेड़ा, सौरभ माहेश्वरी, सुशील माहेश्वरी निवासी मैकनियर रोड पर बारीक बेसन में मिलावट, अधोमानक और मिथ्याछाप मिलने पर 13 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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