बरेली: नाबालिग लड़की से छेड़छाड करने वाले को पांच वर्ष कैद

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (12) से छेड़छाड़ करने वाले शाही के ग्राम दुनकी निवासी प्रेमपाल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने पांच वर्ष सश्रम कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा …

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। नाबालिग लड़की (12) से छेड़छाड़ करने वाले शाही के ग्राम दुनकी निवासी प्रेमपाल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने पांच वर्ष सश्रम कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा अदा की जायेगी।

सरकारी वकील राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना शाही में तहरीर देकर बताया था कि 4 नवम्बर 2011 की दोपहर बेटी जंगल में शौच के लिए गयी थी। तभी प्रेमपाल ने उसकी लड़की को गन्ने के खेत में बुरी नियत से दबोच लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने लड़की को बचाकर घर पहुंचाया। बेटी ने आपबीती बतायी। वादिनी ने प्रेमपाल द्वारा पूर्व में भी अन्य लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओ को अंजाम देने की बात कही थी।

पुलिस ने उसके विरूद्ध दुष्कर्म समेत पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के दौरान 8 नवम्बर 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। आरोपी प्रेमपाल उपरोक्त मामले में जमानत पर था, मगर दहेज हत्या के अन्य केस में जेल मे बंद चल रहा था। अभियोजन ने अदालत में चार गवाह परीक्षित कराये थे। सत्र परीक्षण में अदालत ने दुष्कर्म का दोषी नहीं पाते हुए उसे दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त कर दिया।