बरेली: बहेड़ी के संगम गन हाउस से अपराधियों को बेचे जा रहे थे कारतूस
राकेश शर्मा, बरेली। बहेड़ी के संगम गन हाउस से बिलासपुर (जनपद रामपुर) के दो अपराधियों को कारतूस बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मची है। जालसाजी करके ग्राम ढाकी थाना बिलासपुर निवासी हरजिंदर कौर पत्नी मक्खन सिंह के लाइसेंस पर कारतूस जारी कराए जा रहे थे। यह गोरखधंधा लंबे …
राकेश शर्मा, बरेली। बहेड़ी के संगम गन हाउस से बिलासपुर (जनपद रामपुर) के दो अपराधियों को कारतूस बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मची है। जालसाजी करके ग्राम ढाकी थाना बिलासपुर निवासी हरजिंदर कौर पत्नी मक्खन सिंह के लाइसेंस पर कारतूस जारी कराए जा रहे थे।
यह गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा था। इस खेल में हरजिंदर कौर का पति मक्खन सिंह अपनी पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर कर गन हाउस के मालिक के भाई की मिलीभगत से कारतूस खरीदता था और बिलासपुर क्षेत्र के अपराधियों को बेचता था। 13 जुलाई को बिलासपुर पुलिस ने दो आरोपियों को अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
उस प्रकरण की जांच में संगम गन हाउस से कारतूस अपराधियों को बेचे जाने का खेल उजागर हुआ। बिलासपुर पुलिस की रिपोर्ट मिलने के बाद इंस्पेक्टर बहेड़ी गीतेश कपिल ने जांच की। जिसमें कई अन्य चीजें भी सामने आ गयीं। इंस्पेक्टर ने संगम गन हाउस का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करते हुए जांच आख्या जिलाधिकारी और एसएसपी को भेजी है। वहीं, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने संगम गन हाउस का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए सभी रिपोर्टों के साथ चिट्ठी जिलाधिकारी नितीश कुमार को लिखी है।
बहेड़ी इंस्पेक्टर गीतेश कपिल की ओर से भेजी गयी जांच आख्या में बताया गया है कि 11 जुलाई 2021 को थाना बिलासपुर (रामपुर) में 271/2021 धारा5/25आर्म्स एक्ट में एफआईआर पंजीकृत हुई थी। विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपी इशहाक पुत्र अब्दुल्ला निवासी मोहम्मदपुर थाना शीशगढ़ जिला बरेली व अवतार सिंह पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम कोटा अली नगर थाना बिलासपुर रामपुर के कब्जे से अवैध कारतूस बरामद हुए थे। दोनों आरोपी मक्खन सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी ग्राम ढाकी थाना बिलासपुर से कारतूस खरीदते थे।
मक्खन अपनी पत्नी हरजिंदर कौर के लाइसेंस पर कारतूस बहेड़ी स्थित संगम गन हाउस के मालिक के भाई शहबाज की मिलीभगत से फर्जी तरीके से पत्नी के हस्ताक्षर बनाकर खरीदकर लाता था। दोनों जालसाजी कर अपराधिक साजिश करते हुए कारतूस की खरीद-फरोख्त कर अपराधियों को बेचते थे। इस संबंध में 13 जुलाई को थाना बिलासपुर में शहबाज खां और मक्खन सिंह के विरुद्ध धारा 419/420/120बी और धारा 30 आयुध अधिनियम के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी गयी।
आरोपी शहबाज खां अनुज्ञप्ति धारक गुलाब खां का सगा भाई है। जिसके द्वारा अपने भाई के साथ दुकान पर बैठकर शस्त्र व कारतूस विक्रय का कार्य किया जाता था। उसके द्वारा दुकान से अपराधिक साजिश कर कारतूस अपराधियों को विक्रय अनुचित लाभ लिया जा रहा था। गुलाब खां के द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे में तीनों लाइसेंस को निरस्तीकरण की कार्रवाई करने की रिपोर्ट बनायी गयी।
यह है संगम गन हाउस की स्थिति
गुलाब खां पुत्र सज्जाद खां निवासी मोहल्ला गोदाम बताशे वाली गली कस्बा व थाना बहेड़ी मैसर्स संगम गन हाउस के मालिक हैं। अगन्यायुध एवं गोला बारूद व्यवहारी के लिए यूआईएन-डीईएलआर33013043172016 और डीईएलआर33013043162016 तथा बंदूक बनाने वाले अगन्यायुध की मरम्मत(लघु) करने या परीक्षण करने के लिए यूआईएन33013ए7ए83019 की दुकान का संचालन किया जा रहा है। गन हाउस पर गुलाब खां के साथ उनके भाई शहबाज खां भी बैठते हैं और शस्त्र और कारतूस के क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं।