बरेली: मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर 38 व्यापारियों पर 75.50 लाख का जुर्माना

बरेली: मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने पर 38 व्यापारियों पर 75.50 लाख का जुर्माना

बरेली, अमृत विचार। अधोमानक और बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने के मामले में एडीएम सिटी डा. आरडी पांडेय की कोर्ट ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 38 व्यापारियों पर 75.50 लाख का जुर्माना लगाया गया। सितंबर में की गई कार्रवाई का विवरण शनिवार को अपर जिलाधिकारी नगर की ओर से जारी …

बरेली, अमृत विचार। अधोमानक और बिना लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने के मामले में एडीएम सिटी डा. आरडी पांडेय की कोर्ट ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ 38 व्यापारियों पर 75.50 लाख का जुर्माना लगाया गया। सितंबर में की गई कार्रवाई का विवरण शनिवार को अपर जिलाधिकारी नगर की ओर से जारी किया गया।

उनकी सूची के अनुसार बिथरी चैनपुर के सैदपुर के तेजपाल पर अधोमानक दूध बेचने पर एक लाख, मीरगंज के सैजना के सतीश कुमार पर एक लाख, कैंट इलाके के जयवीर सिंह पर एक लाख, नवाबगंज के शाहपुर निवासी प्रेमपाल पर एक लाख, दातागंज इलाके के बझेड़ा के हवलदार पर अधोमानक खोया बेचने पर एक लाख, बारादरी इलाके के शाकिर खान आदि पर तीन लाख, किला के कुतुबखाना निवासी मुशीर आदि पर अधोमानक पनीर बेचने पर दो लाख का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है।

इसी तरह से सुभाषनगर इलाके के मढृीनाथ निवासी अंकित सक्सेना पर तीन लाख, भमौरा के बिराहिमपुर के करन आदि पर अधोमानक दूध बेचने पर एक लाख, बहेड़ी के देवरनिया निवासी सलमान पर सरसो का तेल अधोमानक बेचने पर ढाई लाख, फतेहगंज पश्चिमी के दुर्गापुर के विजय पाल पर अधोमानक दूध बेचने पर एक लाख, शाही इलाके के सुकली मिर्जापुर के इकराम पर बिना लाइसेंस कारोबार करने पर एक लाख, फरीदपुर के मनपुरा निवासी नन्हें पर अधोमानक खोया बेचने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।

वहीं बहेड़ी के इस्लामनगर निवासी इंतिखाब पर बिना लाइसेंस एक लाख, शाही इलाके के मोतीनगर के अकबर पर बिना लाइसेंस कारोबार करने पर एक लाख, बारादरी इलाके के सूफीटोला के रईस मियां पर बिना लाइसेंस एक लाख, नवाबगंज के नई बस्ती के मो. युसुफ पर एक लाख, बहेड़ी के टांडा निवासी नदीम पर एक लाख, शहर कोतवाली इलाके के नाजिम पर एक लाख, पुराना शहर के कटकुईया निवासी आदिल पर एक लाख, शहर कोतवाली के सराय खाम निवासी अरबाज पर एक लाख, नवाबगंज इलाके के टाह प्यारी निवासी मोहम्मद नईम पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा बिथरी चैनपुर इलाके के तैययतपुर गांव निवासी विजयपाल पर अधोमानक दूध बेचने पर एक लाख, भमौरा के रामनिवास पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, शहर कोतवाली के आजमनगर निवासी मो. अकरम पर पिसी हुई खुली मिर्च बेचने पर तीन लाख, नवाबगंज के मोहल्ला गांधी टोला निवासी कमरुद्दीन पर एक लाख, हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रिठाैरा निवासीअनिल कुमार पर पिसी सौंप बेंचने पर पांच लाख, इज्जतनगर इलाके के अख्तर रजा पर भैंस का दूध अधोमानक पाए जाने पर एक लाख, जहांगीपुरी इलाके के एच एन नंबर 22 के चंदन पर पापोलिन कुकिंग ऑयल अधोमानक मिलने पर पांच लाख जुर्माना लगाया गया।

बहेड़ी के मिति डांडी निवासी धर्मवीर सिंह पर बिना लाइसेंस एक लाख, आंवला इलाके के बीरापुरा निवासी ओमबाबू पर एक लाख, शहर कोतवाली के मां वैष्णोपुरम निवासी मेघनाथ सिंह पर अधोमानक मावा खोया बेचने पर पांच लाख, नवाबगंज के मुड़िया निवासी गजेंद्र पाल पर पांच लाख, शाही इलाके के रंपुरा निवासी मंजूर आदि पर तीन लाख, अल्लापुर के निवासी दीपक मिश्रा पर चने की दाल अधोमानक बेचने पर पांच लाख, सुभाषनगर इलाके के जागृति बिहार बीडीए कालोनी निवासी अजय कुमार सिंह पर तीन लाख, भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के सामने पीपलसाना निवासी प्रशांत गुप्ता पर बर्फी, खोया, चीनी अधोमानक बेचने पर 2 लाख का जुर्माना किया गया है।

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