बरेली: दलित किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कैद

बरेली: दलित किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष कैद

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। नाबालिग दलित किशोरी (16) को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले कैंट के ग्राम उमरसिया निवासी धर्मेन्द्र को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 30 …

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। नाबालिग दलित किशोरी (16) को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले कैंट के ग्राम उमरसिया निवासी धर्मेन्द्र को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-3 अनिल कुमार सेठ ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 30 हजार रुपये कुल अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

वहीं कोर्ट ने धर्मेन्द्र की मां हीराकली, पिता श्याम बहादुर व भाई महावीर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मुआवजे की सम्पूर्ण रकम पीड़िता के इलाज व पुनर्वास के लिए दी जायेगी। लोक अभियोजक राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 19 जुलाई 2019 को थाना कैंट में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बेटी को धर्मेन्द्र बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। उसने पुत्री के सम्बन्ध में धर्मेन्द्र के परिजनों से पूछा तो उसके मां, पिता व भाई गाली गलौज करने लगे।

पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज कर विवेचना के दौरान धर्मेन्द्र को 7 सितम्बर 2019 को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। विवेचना के बाद एससी/एसटी एक्ट, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, समेत गम्भीर धाराओ में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। पीड़िता ने भी अपने साथ कई दफा दुष्कर्म होने की बात कबूली थी।