बहराइच: फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाली शिक्षिका की जमानत खारिज
बहराइच, अमृत विचार। हुजूरपुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर में फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी कर रही शिक्षिका की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। जिले के हुजूरपुर विकास खंड में प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर में रीना पुत्री चंद्रभान सिंह निवासी जनपद मैनपुरी के तहसील मेगांव हसनापुर गांव की तैनाती सहायक अध्यापक के …
बहराइच, अमृत विचार। हुजूरपुर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर में फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी कर रही शिक्षिका की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।
जिले के हुजूरपुर विकास खंड में प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर में रीना पुत्री चंद्रभान सिंह निवासी जनपद मैनपुरी के तहसील मेगांव हसनापुर गांव की तैनाती सहायक अध्यापक के पद पर थी। एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खान ने बताया कि शिक्षिका की तैनाती वर्ष 2016 अगस्त माह में हुई थी।
उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद जनपद के थाना मटसैना के ग्राम गढ़िया चकरपुर निवासी स्वेता पत्नी मानवेंद्र सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार यादव से शिकायत की थी। जांच में आरोप सही मिलने पर बहराइच के रानीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट के जज राम प्रकाश पांडेय ने जमानत पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने जमानत खारिज कर दी है।
ये भी पढ़ें-हमीरपुर: मारुति वैन में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान