बहराइच: हाई कोर्ट ने श्रावस्ती के भाजपा विधायक को किया तलब, खतरे में सदस्यता

बहराइच: हाई कोर्ट ने श्रावस्ती के भाजपा विधायक को किया तलब, खतरे में सदस्यता

बहराइच। श्रावस्ती विधान सभा क्षेत्र के भाजपा विधायक को हाई कोर्ट ने 30 मई से पहले तलब किया है। इसकी नोटिस भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी है। अगर भाजपा विधायक कोर्ट में पेश न हुए तो उन पर लगे आरोपों के चलते उनकी सदस्यता भी जा सकती है। श्रावस्ती विधान सभा क्षेत्र के …

बहराइच। श्रावस्ती विधान सभा क्षेत्र के भाजपा विधायक को हाई कोर्ट ने 30 मई से पहले तलब किया है। इसकी नोटिस भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी है। अगर भाजपा विधायक कोर्ट में पेश न हुए तो उन पर लगे आरोपों के चलते उनकी सदस्यता भी जा सकती है।

श्रावस्ती विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक असलम राइनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उनका आरोप है कि भाजपा के श्रावस्ती विधान सभा क्षेत्र के विधायक रामफेरन पाण्डे पर 28 वर्ष में कई मुकदमें दर्ज हुए हैं। लेकिन भाजपा विधायक की ओर से एमपी और एमएलए कोर्ट में आज तक विधायक का केस नहीं गया है। पूर्व विधायक ने कोर्ट में अधिवक्ता मोहम्मद अल्ताफ मंसूर द्वारा ने कहा है कि विधायक रामफेरन द्वारा नामांकन के दौरान जो हलफनामा दाखिल किया गया है, वह भी अवैध है।

चुनाव आयोग को विधायक ने मुकदमा, शैक्षिक योग्यता, इनकम टैक्स, निजी संपत्ति, बैंक लोन और असलहा का ब्यौरा नहीं दिया है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि 10 करोड़ की संपत्ति सिर्फ पांच करोड़ दिखाया गया है। इसके बाद भी किसी ने वर्ष 2017 में विधायकी को चुनौती नहीं दी। हाई कोर्ट के अधिवक्ता सैयद अकरम आजाद ने बताया कि 30 मई से पहले कोर्ट ने भाजपा विधायक से अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है। यदि विधायक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए तो कोर्ट इनकी विधयकी को रद्द कर छह माह में पुनः चुनाव करा सकती है।

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