अयोध्या: हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को अपर जिला जज की अदालत ने सुनाई सात साल की सजा

अयोध्या: हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को अपर जिला जज की अदालत ने सुनाई सात साल की सजा

अयोध्या। पटरंगा थाना क्षेत्र के जबरपुर गांव में हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, साथ ही जुर्माने की आधी धनराशि वादी व मृतक की पत्नी …

अयोध्या। पटरंगा थाना क्षेत्र के जबरपुर गांव में हुई हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज की अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पिता-पुत्र पर 15-15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है, साथ ही जुर्माने की आधी धनराशि वादी व मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। यह जानकारी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर मिश्रा ने दी है।

उन्होंने बताया कि पटरंगा थाना क्षेत्र में बीते 27 अप्रैल 2018 को जबरवारपुर गांव के रहने वाले राजेश और उसके बेटे ने मिलकर शिवप्रसाद की पिटाई की थी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, परिजनों ने जब उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर शिव प्रसाद के बेटे संदीप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, बाद में पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में गैर इरादतन हत्या की धाराओं में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है।

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