अयोध्या: सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में प्रधान व परिजनों पर केस दर्ज

अयोध्या: सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के मामले में प्रधान व परिजनों पर केस दर्ज

तारून/अयोध्या। तारुन थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत किछूटीं किशुनदासपुर के ग्राम प्रधान सहित उनके परिजनों के खिलाफ लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेखपाल उदयराज तिवारी का आरोप है कि अखण्ड प्रताप , राम प्रताप पुत्र राघवराम, राधवराम, पुष्पा, ज्योतिसना, राजमणि पुत्र राम …

तारून/अयोध्या। तारुन थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत किछूटीं किशुनदासपुर के ग्राम प्रधान सहित उनके परिजनों के खिलाफ लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेखपाल उदयराज तिवारी का आरोप है कि अखण्ड प्रताप , राम प्रताप पुत्र राघवराम, राधवराम, पुष्पा, ज्योतिसना, राजमणि पुत्र राम खेलावन द्वारा तीन चार लोगों के सहयोग से गांव सभा की नवीन परती गाटा संख्या 279 व 780 और तालाब गाटा संख्या 283 के आंशिक भाग पर अवैध कब्जा कर लिया गया।

अवैध कब्जे को हटाने के लिये निर्देशित किया गया लेकिन अवैध कब्जा हटाया नही गया। लेखपाल का आरोप है यह लोग भू माफिया किस्म के है। पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर ग्राम प्रधान अखण्ड प्रताप सहित अन्य लोगों के खिलाफ लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

यह भी पढ़ें:-संभल : खाली जमीन पर राजस्व विभाग ने लगाया सरकारी संपत्ति का बोर्ड