लखनऊ: गायत्री प्रजापति को धोखाधड़ी के मामले में मिली राहत, कोर्ट ने जमानत अर्जी की मंजूर

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लखनऊ, अमृत विचार। एमपी-एमलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धोखाधड़ी आदि के एक मामले में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। कोर्ट ने अभियुक्त गायत्री को 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश …

लखनऊ, अमृत विचार। एमपी-एमलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने धोखाधड़ी आदि के एक मामले में निरुद्ध पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। कोर्ट ने अभियुक्त गायत्री को 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने साथ ही यह भी आदेश दिया है कि इस मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं दाखिल करेगा। इस मुकदमे के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा और न ही उन्हें प्रभावित करेगा। कोर्ट ने निर्देश दिये है कि अभियुक्त आरोप के स्तर पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहेगा।

इस मामले की एफआईआर 17 दिसम्बर 2020 को गायत्री प्रजापति की कम्पनी के पूर्व निदेशक बृज भुवन चौबे ने थाना गोमनी नगर विस्तार में दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में गायत्री प्रजापति, अनिल प्रजापति व एक अन्य महिला को नामजद किया गया था।

एफआईआर के मुताबिक खरगापुर स्थित उसकी पत्नी के नाम की जमीन धमकी देकर एफआईआर में नामजद महिला के नाम करा दी गई। चित्रकूट निवासी इसी महिला ने गायत्री प्रजापति पर दुराचार की एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि दुराचार के मुकदमे में अपने पक्ष में बयान देने के लिए गायत्री प्रजापति ने यह जमीन उसके नाम करा दी थी।

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