Pornography Case: मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से किए सवाल, गिरफ्तारी के खिलाफ HC पहुंचे कुंद्रा

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मुंबई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कारोबारी राज कुंद्रा के जुहू स्थित उनके घर पर छापेमारी की। अश्लील फिल्में बनाने को लेकर उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की जा रही है क्योंकि वह भी राज कुंद्रा संग वियान कंपनी की डायरेक्टर रही है। उधर गिरफ्तारी के खिलाफ राज …

मुंबई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कारोबारी राज कुंद्रा के जुहू स्थित उनके घर पर छापेमारी की। अश्लील फिल्में बनाने को लेकर उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की जा रही है क्योंकि वह भी राज कुंद्रा संग वियान कंपनी की डायरेक्टर रही है। उधर गिरफ्तारी के खिलाफ राज कुंद्रा ने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

क्राइम ब्रांच दोपहर को राज कुंद्रा को लेकर उनके जुहू स्थित घर पर पहुंची। दरअसल पोर्नोग्राफी का रैकेट वियान ऑफिस से ही रेगुलेट किया जाता था। इसकी डायरेक्टर शिल्पा शेट्टी ही थीं। उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया था। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बैंक खातों की भी जांच कर सकती है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है की पैसों के ट्रांजेक्शन शिल्पा शैट्टी के बैंक खातों से भी हुया है या नहीं?

वहीं अब पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को लेकर अब इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि एक व्हाट्सएप चैट में उन्हें यह पता चला है कि राजकुंद्रा 121 वीडियो को 12 लाख अमेरिकी डॉलर में बेचने की बात कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला है।

बता दें कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा (45) को 19 जुलाई को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने उन्हें 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। याचिका में निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया। इसके अलावा गिरफ्तारी के विरोध में राज कुंद्रा का कहना है कि इन वीडियो को ”कामुक” कहा जा सकता है लेकिन इनमें ”पूरी तरह यौन क्रिया” नहीं दिखाई गई है।

कुंद्रा ने याचिका में कहा कि पुलिस जिस सामग्री के अश्लील होने का दावा कर रही है उनमें ”सीधे यौन क्रिया और यौन संबंध बनाते हुए नहीं दिखाया गया है बल्कि सामग्री को छोटी फिल्म के रूप में दिखाया गया है, जो कामुक हैं।” इसमें कहा गया है कि इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67ए को इसमें नहीं लगाया जा सकता है और इसमें अधिकतम धारा 67 (कामुक सामग्री का प्रसारण) लगाई जा सकती है।

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